‘पूरे देश को शर्मसार कर दिया’: कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी मंत्री की माफ़ी खारिज की, SIT जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज कर दिया और..
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज कर दिया और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि SIT 28 मई तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "आपके बयान से पूरा देश शर्मसार हुआ है।" अदालत ने यह भी कहा कि मंत्री को ऐसे अभद्र बयान देने से पहले संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी।
अदालत ने मंत्री की माफ़ी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह "मगरमच्छ के आँसू" हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके, जैसा कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
पिछले सप्ताह महू के पास एक कार्यक्रम में विजय शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने भारत की बेटियों को विधवा बनाया, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ही समाज की बहन के जरिए सबक सिखाया। उन्होंने यह टिप्पणी तीन बार दोहराई। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनका इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर था, जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को मंगलवार सुबह 10 बजे तक IG रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में SIT गठित करनी है।
अदालत ने कहा कि SIT में मध्यप्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल होने चाहिए, जिनमें से एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। साथ ही, आदेश दिया गया कि ये अधिकारी राज्य से बाहर के होने चाहिए, यानी वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी न हों।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को करेगा।
What's Your Reaction?