कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक हटाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फलता से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता जहांगीर खान को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत वापस ले ली..

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक हटाई
27-05-2026 - 11:18 AM

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फलता से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता जहांगीर खान को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत वापस ले ली।

फलता पुनर्मतदान से पहले हाईकोर्ट ने जहांगीर खान को 26 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था। हालांकि, अदालत की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने इस राहत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

फलता सीट पर जहांगीर खान का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा से था। यह चुनाव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था।

हालांकि मतदान से केवल दो दिन पहले जहांगीर खान ने 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से हटने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने इसके पीछे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा फलता क्षेत्र के लिए घोषित विशेष पैकेज को वजह बताया था।

जहांगीर खान ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा था, मैं फलता का बेटा हूं और चाहता हूं कि फलता में शांति रहे और विकास हो। हमारे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं इस पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं।”

इसके बाद भाजपा ने यह सीट एक लाख से अधिक मतों के अंतर से निर्णायक रूप से जीत ली।

टीएमसी ने जहांगीर खान के चुनाव मैदान से हटने के फैसले की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि उन्होंने दबाव में आकर यह कदम उठाया।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने भाजपा पर अपने कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। साथ ही पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग पर भी शिकायतों के बावजूद आंखें मूंदे रहने का आरोप लगाया।

टीएमसी का कहना था कि जहांगीर खान भाजपा के दबाव के आगे झुक गए, जबकि पार्टी कार्यकर्ता कथित तौर पर भाजपा की “धमकी और दबाव” का सामना करते रहे।

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