दिल्ली कोर्ट ने बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि मामला बिना शर्त माफीनामे के बाद बंद किया
दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया है। यह फैसला पूनिया द्वारा कोच नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांगने के बाद आया..
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया है। यह फैसला पूनिया द्वारा कोच नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांगने के बाद आया।
अदालत ने 29 मई को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है।
आदेश में न्यायाधीश ने लिखा, “कोई विरोध नहीं। मामला समाप्त किया गया (Uncontested. Compounded)।”
यह मामला उस समय का है जब बजरंग पूनिया, अन्य पहलवानों और समर्थकों के साथ 10 मई 2023 को जंतर मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ था।
कोच नरेश दहिया ने आरोप लगाया था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजरंग पूनिया और अन्य लोगों ने उनके खिलाफ अपमानजनक और मानहानिजनक बयान दिए थे।
अब दोनों पक्षों के बीच समझौता होने और बजरंग पूनिया की बिना शर्त माफी के बाद अदालत ने मामला औपचारिक रूप से बंद कर दिया है।
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