कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित टिप्पणी मामले में विजय शाह के खिलाफ MP हाईकोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुँवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का निर्देश दिया ..

कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित टिप्पणी मामले में विजय शाह के खिलाफ MP हाईकोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाई
29-05-2025 - 03:39 PM
22-04-2026 - 05:53 PM

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुँवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, अतः कोई समानांतर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने आदेश में कहा, "मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में कार्यवाही बंद करे क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। कोई समानांतर कार्यवाही नहीं चलेगी।"

यह आदेश विजय शाह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने MP हाईकोर्ट के उस स्वतः संज्ञान (suo motu) आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

  • विशेष जांच दल (SIT) द्वारा शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई।
  • रिपोर्ट में बताया गया कि SIT ने 21 मई को जांच शुरू की, कुछ डिवाइसेज़ जब्त किए गए और गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।
  • अदालत ने कहा कि जांच शुरुआती चरण में है, और "जांच जारी रहेगी तथा अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए"।
  • मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
  • इस SIT में शामिल अधिकारी
    • प्रमोद वर्मा (आईजी, सागर रेंज)
    • कल्याण चक्रवर्ती (डीआईजी, SAF)
    • वाहिनी सिंह (एसपी, डिंडोरी)

मामला क्या है?

  • 12 मई को इंदौर जिले के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विजय शाह ने कथित तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
  • इस पर मप्र हाईकोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
  • एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 152, 196(1)(b) और 197 के तहत दर्ज की गई।
  • वीडियो वायरल होने के बाद शाह ने सार्वजनिक माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि:

"पूरा देश शर्मिंदा है… आपने जो बोला, वह बेहद घटिया था… हमें आपकी माफी की ज़रूरत नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

  • अदालत ने कहा, "आपके वीडियो हमने देखे हैं, आप अपशब्दों के कगार पर थे… आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश अपनी सेना पर गर्व करता है और आपने यह बयान दिया।"
  • अदालत ने यह भी कहा कि शाह की माफी मगरमच्छ के आँसू जैसी लगती है, यह माफी कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास भी हो सकता है।

कर्नल कुरैशी कौन हैं?

  • कर्नल सोफिया कुरैशी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ अभियान के रूप में सामने आया था।
  • विजय शाह ने बाद में सफाई दी कि उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, और उनका उद्देश्य कर्नल कुरैशी की वीरता की सराहना करना था।

इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जारी रहेगी और MP हाईकोर्ट की कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।