मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं को जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह का समय दिया

सोमवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को तीन सप्ताह का समय दिया। निचली अदालत ने पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर..

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं को जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह का समय दिया
28-07-2026 - 01:04 PM

सोमवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को तीन सप्ताह का समय दिया। निचली अदालत ने पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने घोषणा की कि इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित है। गांधी परिवार के अलावा, ईडी की याचिका के संबंध में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए थे।

सुनवाई का विवरण

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि वह काम के भारी बोझ के कारण इस समय मामले पर आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि एजेंडे में दो अन्य मामले भी थे। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने ईडी की याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने एक बड़ी गलती की है, यह देखते हुए कि जवाब देने के लिए दो महीने का समय दिए जाने के बावजूद, अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला मूल रूप से एक कानूनी सवाल है। अदालत ने बाद में आदेश दिया कि बहस की तारीख 10 सितंबर तय की जाए, और यदि तब तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसे तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

22 दिसंबर, 2025 को, उच्च न्यायालय ने ईडी की मुख्य याचिका और 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की उसकी अपील के संबंध में एक नोटिस जारी किया था। उस आदेश में संकेत दिया गया था कि एजेंसी की शिकायत को कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह किसी एफआईआर (FIR) पर आधारित नहीं थी। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ-साथ सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

एजेंसी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग ₹2,000 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी से हासिल की गई थी। इसके अलावा, इसका आरोप है कि गांधी परिवार की कंपनी 'यंग इंडियन' की इसमें 76% हिस्सेदारी है, जिसने ₹90 करोड़ के ऋण के बदले एजेएल (AJL) की संपत्ति के अवैध अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाया। इससे पहले, 19 फरवरी को, मेहता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि इस मामले में "एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल" शामिल है और मामले का संज्ञान न लेने के लिए निचली अदालत के तर्क को "पूरी तरह से गलत और अनुचित" बताते हुए उसकी आलोचना की थी। उन्होंने तर्क दिया कि चर्चा तथ्यों के बजाय कानूनी पहलुओं पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि निचली अदालत के निष्कर्ष अन्य मामलों में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।