पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश
विशेष अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मुंबई। विशेष अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बंगार ने अपने आदेश में कहा कि "प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत मौजूद हैं, जिनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है।" अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर केस की स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ता, जो एक मीडिया रिपोर्टर है, ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित आरोपियों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार में भूमिका निभाई है। आरोपों के अनुसार, एक कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने में सेबी के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से मिलीभगत की, जबकि कंपनी ने सेबी अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी अधिकारियों ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया और ऐसी कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी, जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती थी।
ACB को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
अदालत ने एसीबी, वर्ली, मुंबई रीजन को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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