संभल मस्जिद की बाहरी सफेदी पर हाईकोर्ट ने ASI से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल स्थित विवादित मस्जिद (जामा मस्जिद) की बाहरी दीवारों पर सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी लाइटें लगाने की जरूरत को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने ASI को 24 घंटे के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संभल मस्जिद की बाहरी सफेदी पर हाईकोर्ट ने ASI से मांगा जवाब
11-03-2025 - 10:20 AM
22-04-2026 - 05:53 PM

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल स्थित विवादित मस्जिद (जामा मस्जिद) की बाहरी दीवारों पर सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी लाइटें लगाने की जरूरत को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने ASI को 24 घंटे के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की है और कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो ASI अपनी टीम भेजकर ढांचे का निरीक्षण कर सकती है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को यह निर्देश भी दिया है कि वे 19 जनवरी, 1927 को मस्जिद के मुतवल्लियों (प्रबंधनकर्ता) और राज्य सरकार के बीच कथित रूप से हुए समझौते की प्रति प्राप्त करें, जो 1 मार्च, 1927 को पंजीकृत हुआ था।

मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नक़वी ने दलील दी कि ASI ने मस्जिद की बाहरी सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी लाइटें लगाने की मांग का सीधा खंडन नहीं किया है। नक़वी ने कहा कि ढांचे के भीतर किसी प्रकार की पेंटिंग की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगीन तस्वीरें भी कोर्ट में प्रस्तुत कीं।

ASI के वकील मनोज कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर कुछ हिस्सों में परत उखड़ती हुई दिख रही है, लेकिन अंतिम निर्णय संरक्षण और वैज्ञानिक शाखा की मदद से पुरातत्वविदों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही लिया जा सकेगा।

इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने ASI को स्थल का निरीक्षण कर 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाहरी दीवारों पर लगाया गया आधुनिक एनामल पेंट अब भी सही हालत में है, इसलिए सफेदी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने ASI को परिसर से धूल और घास हटाने का आदेश दिया और मस्जिद कमेटी को रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी

गौरतलब है कि यह मामला उस समय चर्चा में आया जब 24 नवंबर, 2024 को एक स्थानीय अदालत द्वारा मुग़लकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के आदेश के बाद संभल जिले में तनाव फैल गया था।

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