बारामुला में पाकिस्तान आधारित आतंकी की संपत्ति कुर्क, बडगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त
पुलिस ने बारामुला जिले के पलहालन पट्टन क्षेत्र में पाकिस्तान आधारित आतंकी की संपत्ति को कुर्क कर लिया..
श्रीनगर। पुलिस ने बारामुला जिले के पलहालन पट्टन क्षेत्र में पाकिस्तान आधारित आतंकी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, उक्त आतंकी को पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया, “विशेष UAPA न्यायालय के आदेश के तहत 2 आरोपियों की अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। यह मामला धारा 2/3 EIMCO अधिनियम, धारा 121 RPC और धारा 19 UAPA के तहत दर्ज किया गया था। कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 88 के तहत राजस्व विभाग की सक्रिय मदद से की गई।”
पुलिस ने बताया कि संपत्तियों की पहचान व सीमांकन कर सभी कानूनी औपचारिकताएं जैसे उद्घोषणा और सार्वजनिक सूचना पूरी की गईं। कुर्क की गई संपत्तियां इस प्रकार हैं..
- मोहम्मद मकबूल शेख पुत्र … निवासी तंत्रायपोरा पलहालन (वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर), जिसकी भूमि 3 कनाल 15 मरला (सर्वे नं. 1947/1767)।
- मोहम्मद रफीक तंत्राय पुत्र अब्दुल हमीद तंत्राय निवासी तंत्रायपोरा पलहालन (वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर), जिसकी भूमि 4 कनाल 17 मरला (सर्वे नं. 1763/1584/2395)।
बडगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त
इसके अलावा, पुलिस ने बडगाम में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की करीब 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में हम्हामा निवासी साहिल यूसुफ भट का दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है। “यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) की धारा 68-F के तहत की गई। मामला एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 8/21 और 29 के अंतर्गत बडगाम थाने में दर्ज है। यह कदम जम्मू-कश्मीर पुलिस की नशीले पदार्थों के नेटवर्क की वित्तीय संरचना ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।”
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