रेलवे अपडेट: अब काउंटर से खरीदे गए टिकट भी ऑनलाइन कर सकेंगे रद्द, जानिए कैसे
दिल्ली। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय रेलवे ने अब रेलवे काउंटर से खरीदे गए टिकटों को ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस पहल की घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब यात्रियों को टिकट रद्द करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम लाखों रेल यात्रियों का समय और श्रम बचाएगा।
नयी दिल्ली। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय रेलवे ने अब रेलवे काउंटर से खरीदे गए टिकटों को ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस पहल की घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब यात्रियों को टिकट रद्द करने के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम लाखों रेल यात्रियों का समय और श्रम बचाएगा।
रेल मंत्री ने कहा कि यह सुविधा यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। पहले काउंटर टिकट को रद्द कराने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे किया जा सकेगा। ऑनलाइन रद्द करने के लिए यात्रियों को IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। इसके लिए PNR नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। रद्दीकरण के बाद रिफंड प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।
कैसे करें ऑफलाइन टिकट को ऑनलाइन रद्द?
शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो यात्री टिकट काउंटर से खरीदे गए फिजिकल टिकट को ऑनलाइन रद्द करना चाहते हैं, वे अब IRCTC की वेबसाइट पर जाकर या 139 नंबर पर कॉल करके इसे रद्द कर सकते हैं। हालांकि, रिफंड प्राप्त करने के लिए अभी भी आरक्षण केंद्र (Reservation Center) जाना होगा।
यह मुद्दा भाजपा सांसद मेधा विष्णु कुलकर्णी ने उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या वेटिंग लिस्ट वाले काउंटर टिकटों को रद्द करने के लिए यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से पहले स्टेशन जाना जरूरी होगा?
रेल मंत्री ने जवाब में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, PRS काउंटर टिकटों को ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या 139 नंबर पर कॉल करके रद्द किया जा सकता है, निर्धारित समय सीमा के भीतर। यह नियम रेलवे पैसेंजर (टिकट कैंसलेशन और रिफंड ऑफ फेयर) नियम 2015 के तहत आता है। रिफंड प्राप्त करने के लिए यात्रियों को पहले की तरह काउंटर पर जाकर मूल PRS टिकट जमा करना होगा।
काउंटर टिकट कैंसलेशन नियम
ऑनलाइन कैंसलेशन केवल तभी मान्य होगा जब टिकट बुकिंग के समय एक वैध मोबाइल नंबर दिया गया हो।
ट्रेन देरी या रद्द होने की स्थिति में ऑनलाइन कैंसलेशन और रिफंड की सुविधा नहीं मिलेगी।
पूरी तरह से कन्फर्म टिकट का ऑनलाइन कैंसलेशन ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक किया जा सकता है।
RAC/वेटिंग लिस्ट टिकट का ऑनलाइन कैंसलेशन ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक किया जा सकता है।
रिफंड की प्रक्रिया वही रहेगी, जो पहले से तय नियमों में दी गई है।
IRCTC वेबसाइट पर यात्री विवरण (नाम, उम्र, लिंग, बुकिंग स्टेटस, वर्तमान स्थिति) और यात्रा विवरण दिखाए जाएंगे।
यात्री के कन्फर्म करने के बाद पूरा PNR कैंसिल किया जाएगा और सिस्टम में इसे “Cancelled But Not Refunded” के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
सीट/बर्थ तत्काल प्रभाव से खाली हो जाएगी और वेबसाइट पर रिफंड की राशि दिखाई देगी।
Privilege/Duty Pass/PTO/Complimentary Pass टिकट को भी ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है। हालांकि, पास धारकों को पुनः सत्यापन (re-validation) के लिए काउंटर पर जाना पड़ सकता है।
PTO टिकटों (जो 1/3rd मूल किराए पर जारी किए जाते हैं) पर सामान्य कैंसलेशन शुल्क लागू होंगे। चूंकि कुछ मामलों में कैंसलेशन शुल्क टिकट की कीमत से अधिक हो सकता है, यात्री को यह तय करने की छूट होगी कि PTO टिकट को ऑनलाइन रद्द करना है या नहीं।
कैसे करेगा यह नया नियम यात्रियों की मदद?
अब यात्रियों को टिकट कैंसलेशन के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी।
समय और मेहनत की बचत होगी।
यात्रियों को घर बैठे टिकट कैंसिल करने और रिफंड का स्टेटस चेक करने की सुविधा मिलेगी।
रेलवे काउंटरों पर भीड़ कम होगी और कामकाज ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा।
भारतीय रेलवे के इस नए फैसले से यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलेगी और डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी।
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