राहुल गांधी के भगवान राम पर कथित बयान को लेकर दायर याचिका यूपी कोर्ट ने की खारिज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भगवान राम पर कथित बयान के खिलाफ दायर याचिका को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया..
लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भगवान राम पर कथित बयान के खिलाफ दायर याचिका को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
इस याचिका को अधिवक्ता हरीशंकर पांडेय ने दायर किया था। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने इस याचिका को "अस्वीकार्य" (non-maintainable) बताते हुए खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
पांडेय ने कहा कि अब वे जिलाधिकारी से अनुमति लेकर दोबारा याचिका दायर करेंगे।
इस मामले में 12 मई को अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) में दिए गए भाषण के दौरान भगवान राम को "पौराणिक और काल्पनिक पात्र" बताया।
पांडेय ने इसे "हेट स्पीच" (घृणास्पद भाषण) करार दिया और कहा कि इससे सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी।
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