स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को दस्तावेज उपलब्ध कराने के कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें स्वाति मालीवाल हमले के मामले में मुख्य आरोपी बिभव कुमार को 'अप्रयुक्त दस्तावेजों' की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बिभव कुमार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी हैं।
नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें स्वाति मालीवाल हमले के मामले में मुख्य आरोपी बिभव कुमार को 'अप्रयुक्त दस्तावेजों' की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बिभव कुमार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी हैं।
मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अपने तर्क अदालत के समक्ष पेश किए और मामले को और अधिक ठोस रूप से प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की है और बिभव कुमार को तब तक लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी सेशंस कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस निर्देश को बरकरार रखा गया था, जिसमें बिभव कुमार को अप्रयुक्त दस्तावेजों की सूची प्रदान करने के लिए कहा गया था।
पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत दे दी थी। अदालत ने जमानत देते समय जांच पूरी होने और दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने को आधार बनाया था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के 50 से अधिक गवाहों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि मुकदमा जल्दी समाप्त नहीं होगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है मामला?
स्वाति मालीवाल ने 13 मई 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर बिभव कुमार पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 16 मई को बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें महिला को अपमानित करने की नीयत से हमला, जानलेवा हमले का प्रयास और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
अगली सुनवाई
अब अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे।
What's Your Reaction?