अतीक सहित दोषियों तीनो को मिली उम्रकैद..! मृतक उमेश की मां व बीवी ने की फांसी की मांग, जाएंगे हाई कोर्ट
<p><em>उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेशपासी को आईपीसी की धारा 364 ए और 120 B के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि 364ए के तहत उम्रकैद, सजा-ए मौत और जुर्माना की सजा का प्रावधान है। वही उमेश पल की मां व बीवी फैसले से खुश नज़र नहीं आये। उनका कहना है कि वे सजा ए मौत की हाई कोर्ट से गुहार लगाएंगे। </em></p>
अतीक का भाई अशरफ सहित 6 बरी
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। जबकि माफिया के भाई अशरफ सहित बाकि के 6 अन्य अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए केस से बरी कर दिया है।
यूपी में बना रहे हैं भयमुक्त माहौल
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार अभियान चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है और कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यूपी के लोगों का मानना है कि राज्य में भयमुक्त माहौल बन रहा है।
जेल अतीक के घर जैसा : उमेश पाल की माँ
सुनवाई से पहले उमेश पाल की मां ने कहा कि जेल अतीक अहमद के घर जैसी है। वो अंदर से ही अपने सभी तरह के कामो को अंजाम दे देता है। साथ ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको(अतीक अहमद) फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं |
गौरतलब है कि अतीक अहमद वर्ष 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में हाल ही में मामला दर्ज किया गया था।
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