कोर्ट ने खारिज की इमरान की अंतरिम जमानत, अब खाएंगे जेल की रोटी..!
<p><em> पिछले साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले में निर्वाचन आयोग (ECP) द्वारा इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया थ। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हाज़िर ना होने के कारण इमरान खान की ज़मानत रद्द कर दी गयी है। इस फैसले के बाद अब इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। </em></p>
व्यक्तिगत उपस्थिति का था कोर्ट का आदेश
दरअसल आतंकवाद रोधी अदालत ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई में शामिल होना ज़रूरी था। कोर्ट ने इमरान खान को 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। पर पूर्व प्रधान मंत्री नहीं आये ,इस कारण उनकी ज़मानत याचिका रद्द कर दी गयी। इस फैसले के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
क्या कहा अदालत ने
यद्यपि इमरान खान के वकील बाबर अयान ने सफाई में कहा कि इमरान खान पिछले साल उन पर हुए हमले से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए।इस पर कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मेडिकल आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था,फिर भी वे नहीं आये। अदालत एक आम व्यक्ति को ऐसी राहत नहीं दे सकती है, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है।
बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले साल अक्टूबर में, पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत एक मामला शुरू किया था. मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतरिम जमानत पर चल रहे थे।
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