दिल्ली में अब बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल..!
अब दिल्ली में वाहनों के लिए बिना प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाणपत्र के पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकेगा। यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला किया गया।
गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं का बड़ा हाथ है। इसे कम करना जरूरी है और इसलिए यह निर्णय किया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और इस सप्ताह के अंत तक यह साफ हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा।
दिल्ली के परिवहन विभाग के अनुसार, जुलाई 2022 तक 13 लाख दुपहिया वाहन और तीन लाख कारों समेत 17 लाख से अधिक वाहन वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना दौड़ रहे थे. अगर किसी वाहन चालक के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन एक्ट के अनुसार छह माह की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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