माइनिंग केस में झारखंड सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्वीट कर बोले हेमंत सोरेन-सत्यमेव जयते..!
<p><em><strong>सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।</strong></em></p>
माइनिंग लीज और मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया है। सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब कोर्ट के इस फैसले पर हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘सत्यमेव जयते!’। कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या सीएम सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए. पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? पहली नजर में सामग्री होनी चाहिए।
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