ठाकरे गुट को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति
उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को महाराष्ट्र में मुंबई के शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति मिल गई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय बृहन्नमुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि बीएमसी का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय ने ठाकरे नीत शिवसेना को दो से छह अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने की भी हिदायत दी है।
इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की ओर से कहा गया है कि न्यायपालिका में उसका भरोसा और मजबूत हुआ है। फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायान्डे ने कहा कि इस साल की रैली भव्य होगी। उन्होंने दावा किया कि बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर निश्चित ही कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने अनुमति नहीं दी।
उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शिवसेना के सचिव विनायक राउत ने कहा कि न्यायपालिका में हमारा भरोसा कायम रहा है। पिछले कई सालों से ‘शिव तीर्थ’ (शिवसेना शिवाजी पार्क को यही कहती है) में दशहरा रैली हो रही है लेकिन इस साल शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर अड़चन पैदा करने की कोशिश की। शुक्र है कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट ने भी पांच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, बीएमसी ने दोनों गुटों को अनुमति देने से मना कर दिया था और कहा कि किसी एक पक्ष को अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
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