राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं: ‘भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई’ वाले बयान पर सम्भल कोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश के सम्भल ज़िले की जिला न्यायाधीश अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके विवादास्पद बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल 2025 तक कोर्ट में हाजिर होने या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सम्भल। उत्तर प्रदेश के सम्भल ज़िले की जिला न्यायाधीश अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके विवादास्पद बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल 2025 तक कोर्ट में हाजिर होने या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
वकील सचिन गोयल के अनुसार, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को ‘इंदिरा भवन’ कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समय कहा था, “हम अब सिर्फ़ बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य (Indian State) से लड़ रहे हैं।”
इस बयान के खिलाफ सिमरन गुप्ता नाम की महिला ने MP/MLA स्पेशल कोर्ट में FIR दर्ज कराने की याचिका दायर की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया।
इसके बाद वकील गोयल ने उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका (revision petition) दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए सम्भल जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को समन भेजा है।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
उक्त भाषण में राहुल गांधी ने कहा, “हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से हजारों साल पुरानी है। यह कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम केवल बीजेपी या आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो आप गलत हैं। बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं।”
उन्होंने यह भी कहा था कि मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा और अब जनता भी इस बात को समझ चुकी है।
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