ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव का क्या है मामला? आधी रात चली हाई कोर्ट की सुनवाई
मंगलवार को कर्नाटक के दो ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने और गणेशोत्सव मनाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां गणेशोत्सव आयोजन की इजाजत नहीं दी तो वहीं हुबली-धारवाड़ नगर निगम के ईदगाह मैदान में कर्नाटक हाई कोर्ट ने नगर निगम के फैसले को सही बताया और कुछ शर्तों के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत दे दी। महापौर ने सदन की समिति व कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मंगलवार देर रात अपने फैसले में हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराते हुए अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह थी दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अंजुमन-ए-इस्लाम के वकील ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिक्र किया। हुबली के संबंध में इसी तरह के आदेश की भी बात की। राज्य के लिए एएजी ध्यान चिन्नप्पा न कहा कि बेंगलुरु मामले (चचमराजपेट संपत्ति) में चुनौती सरकार के आदेश की थी। यह एक विवादित सवाल है क्योंकि वक्फ अपने मालिकाना हक के दावे को साबित नहीं कर सका। इस मामले में यह सवाल नहीं है। इस मामले में काफी पहले मुकदमा दायर किया गया था।
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