राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को पुणे की एक अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दी। कोर्ट ने 25,000 रुपये के जमानती बांड पर उन्हें जमानत दी।

राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत
11-01-2025 - 09:19 AM
22-04-2026 - 05:53 PM

पुणे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को पुणे की एक अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दी। कोर्ट ने 25,000 रुपये के जमानती बांड पर उन्हें जमानत दी। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन जोशी ने अदालत में जमानतदार के रूप में पेश होकर गारंटी दी। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने बताया कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है।

यह मानहानि मामला सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणी अपमानजनक और मानहानिकारक थी।

अप्रैल 2023 में दर्ज हुई थी शिकायत
सत्यकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लंदन में 5 मार्च, 2023 को एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर के खिलाफ "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार" आरोप लगाए।

शिकायत में सत्यकी ने कहा, "राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे सावरकर परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंची। राहुल गांधी ने यह सब जानते हुए भी किया कि उनके आरोप झूठे हैं और इसका उद्देश्य सावरकर के नाम और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।"

सत्यकी सावरकर ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें अधिकतम सजा दी जाए।

अदालत ने राहुल गांधी को बार-बार समन भेजा था। उनकी वर्चुअल उपस्थिति ने समन का पालन सुनिश्चित किया, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की गई है।

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