गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए केंद्र लाएगा विधेयक
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार बुधवार को संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा..
नयी दिल्ली। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार बुधवार को संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा।
विधेयक की प्रमुख बातें
- यह कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा।
- प्रस्तावित विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे।
- अभी तक संविधान में केवल दोष सिद्ध (convicted) होने की स्थिति में ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है।
- यह बिल एक संवैधानिक संशोधन होगा और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में बदलाव किए जाएंगे।
- विधेयक में ऐसे अपराध शामिल होंगे जिनकी सजा कम से कम पाँच साल हो सकती है।
- इस दायरे में हत्या जैसे जघन्य अपराध और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी शामिल होंगे।
राजनीतिक हलचल
विपक्षी दलों की ओर से अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जानकारी के अनुसार, इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने बुधवार सुबह बैठक बुलाने का फैसला किया है।
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