दिल्ली में 1 अप्रैल से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, हाई-राइज और होटलों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने शनिवार को की।
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने शनिवार को की।
अहम घोषणाएं
- पुराने वाहनों पर प्रतिबंध:
31 मार्च के बाद दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। - एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य:
दिल्ली के हाई-राइज इमारतों, होटलों, वाणिज्यिक परिसरों और बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। - क्लाउड सीडिंग:
सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए आवश्यक अनुमति ली जाएगी ताकि दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के समय कृत्रिम वर्षा से प्रदूषण कम किया जा सके। - CNG बसों की जगह ई-बसें:
दिसंबर 2025 तक 90 प्रतिशत CNG बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक बसों से बदल दिया जाएगा।
उद्देश्य
इन कदमों का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और जनता को स्वच्छ हवा प्रदान करना है।
What's Your Reaction?