राहुल गांधी की नागरिकता जांच मामले में शिकायतकर्ता को ईडी का समन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद से जुड़े मामले में कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता व शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को समन जारी किया है। एजेंसी इस प्रकरण की जांच विदेशी फंडिंग के पहलू से कर रही..
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद से जुड़े मामले में कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता व शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को समन जारी किया है। एजेंसी इस प्रकरण की जांच विदेशी फंडिंग के पहलू से कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, शिशिर को 9 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है, जहाँ उन्हें एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होना होगा और अपने पास मौजूद दस्तावेज साझा करने होंगे।
एक अधिकारी, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त रखी, ने कहा कि लगभग चार वर्ष पहले राहुल गांधी की कथित नागरिकता संबंधी मामले में ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी, लेकिन शिशिर को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उनका कहना है कि इसी कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद नहीं रख सकते।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार इस संबंध में पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिख चुकी है।
28 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिशिर को चौबीसों घंटे सुरक्षा देने का आदेश केंद्र सरकार को दिया था।
अंतरिम आदेश में पीठ ने कहा था, “हम prima facie (प्रथम दृष्टया) संतुष्ट हैं कि यह मामला विचारणीय है क्योंकि याचिकाकर्ता एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रहा है, उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और उसे थाना कोतवाली, जिला रायबरेली में जांच अधिकारी के समक्ष नोटिस के आधार पर उपस्थित होना पड़ता है।”
शिशिर ने हाईकोर्ट को बताया था कि जून 2024 में उनकी शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच चल रही है। उन्होंने दावा किया कि वे कई बार दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश होकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध करा चुके हैं। हालांकि, सीबीआई ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए तय की है।
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