लोकसभा में बिना बहस पारित हुआ ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल
बुधवार को लोकसभा में सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित व प्रोत्साहित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया। केवल कुछ ही घंटों बाद, यह विधेयक शोर-शराबे और विपक्षी नारेबाज़ी के बीच बिना बहस के..
नयी दिल्ली। बुधवार को लोकसभा में सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित व प्रोत्साहित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया। केवल कुछ ही घंटों बाद, यह विधेयक शोर-शराबे और विपक्षी नारेबाज़ी के बीच बिना बहस के वॉइस वोट से पारित कर दिया गया।
बिल का नाम
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025
बिल में क्या प्रावधान हैं?
- ऑनलाइन मनी गेम्स (पैसे से खेले जाने वाले खेल) प्रतिबंधित होंगे।
- ऐसे खेल उपलब्ध कराने या सुविधा देने पर 3 साल तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- सरकार ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स (जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं है) को बढ़ावा देगी।
- इसके लिए एक अथॉरिटी (नियामक संस्था) बनाई जाएगी।
सरकार की दलील
विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा..
- ऑनलाइन मनी गेमिंग युवाओं में लत (addiction) का कारण बन रहा है।
- इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी और फ्रॉड के लिए भी हो रहा है।
- मोबाइल और कंप्यूटर पर आसानी से उपलब्ध ये गेम्स “गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिणाम” पैदा कर रहे हैं।
सदन में हालात
- बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाज़ी करते रहे।
- विपक्ष की माँग थी कि पहले बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मुद्दे पर चर्चा हो।
- शोरगुल के बीच ही बिल को पारित कर दिया गया।
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