राजस्थान कोर्ट ने दृष्टि IAS संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति को भेजा समन, न्यायपालिका पर कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामला
राजस्थान के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2 (Judicial Magistrate Court No-2) ने दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ न्यायपालिका को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने..
अजमेर। राजस्थान के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2 (Judicial Magistrate Court No-2) ने दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ न्यायपालिका को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट के माननीय न्यायाधीश मनोहन चंदेल ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 356 की कई उपधाराओं के तहत आरोप दर्ज किए हैं।
क्या है मामला?
यह याचिका अजमेर निवासी अधिवक्ता कमलेश मनोवलिया द्वारा दायर की गई थी, जिसमें डॉ. दिव्यकीर्ति के एक यूट्यूब वीडियो “IAS versus Judge, Who is Powerful” का हवाला दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इस वीडियो में उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
वीडियो में क्या कहा गया था?
अधिवक्ता मनोवलिया के मुताबिक, वीडियो में डॉ. दिव्यकीर्ति ने..
- न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में “जुगाड़” (अनौपचारिक व्यवस्था) का उल्लेख किया।
- कहा कि कोलेजियम से नाम पास होने के बावजूद फाइलें सरकारी प्रणाली में अटक सकती हैं।
- जिला जज और जिलाधिकारी की शक्तियों की तुलना करते हुए कहा कि न्यायपालिका की शक्ति पुलिस की सहयोगिता पर निर्भर करती है।
कानूनी तर्क
याचिकाकर्ता के वकीलों — अशोक सिंह रावत, राजकुमार रावत और राजेश भाटी — ने कोर्ट में दलील दी कि इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जनता के न्याय व्यवस्था पर विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई 2025 को निजी रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यदि वे पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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