देश में ही यात्रा पर मिल सकता है एलटीए विदेश यात्रा तो टीडीएस ही कटेगाः सर्वोच्च न्यायालय
<p><strong><em>सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि लीव ट्रेवल अलाउंस (एलटीए) यानी अवकाश यात्रा भत्ता देश में घरेलू यात्रा के लिए है ना कि विदेश यात्रा के लिए।</em></strong></p>
भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने कहा है कि एलटीए या एलटीसी सिर्फ भारत में ही यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विदेश में यात्रा करने के लिए लागू नहीं है।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए एलटीए पर टीडीएस लगाया जाएगा क्योंकि देश के भीतर यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ एसबीआई द्वारा दायर उस याचिका पर फैसला दिया दिया जिसमें कहा गया था कि एसबीआई कर्मचारियों को LTA दावे के तहत मिली राशि पर छूट नहीं मिल सकती क्योंकि इन लोगों ने विदेशी यात्रा की थी।
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