हिंदू देवी-देवताओं और रामायण पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ शिकायत दर्ज
फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं और महाकाव्य रामायण को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में तिरुपति की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई..
तिरुपति। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं और महाकाव्य रामायण को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में तिरुपति की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
यह शिकायत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य और भाजपा नेता जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने सोमवार को चतुर्थ अतिरिक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल और अन्य सार्वजनिक मंचों पर "भड़काऊ" बयान दिए।
भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर टिप्पणी का आरोप
शिकायत के अनुसार, प्रकाश राज ने कथित तौर पर कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण उत्तर भारत से दक्षिण पर "आक्रमण" करने आए थे, जिसे उन्होंने कथित रूप से "लंका" के समान बताया।
भानुप्रकाश रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा कि 17 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो देखा, जिसमें प्रकाश राज ने भगवान राम, लक्ष्मण और पवित्र ग्रंथ रामायण के संबंध में "अत्यंत अपमानजनक, तथ्यात्मक रूप से गलत, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण" टिप्पणियां कीं।
हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत होने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिनेता के ये बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और व्यापक आक्रोश पैदा हुआ।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रकाश राज ने जानबूझकर विभाजनकारी "आर्य-द्रविड़ सिद्धांत" को बढ़ावा दिया, क्षेत्रीय वैमनस्य भड़काने का प्रयास किया तथा भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को कमजोर करने की कोशिश की। साथ ही, उन्होंने हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और धर्मग्रंथों का जानबूझकर अपमान किया ताकि धार्मिक भावनाएं आहत हों।
धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप
टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य ने आरोप लगाया कि अभिनेता का यह कृत्य धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाला है, जो सार्वजनिक शांति, धार्मिक सद्भाव और समुदाय की आस्था के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है।
भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं का हवाला
शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता के कथित बयान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत अपराध बनते हैं—
- धारा 299: किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसकी आस्था या धर्म का अपमान करके जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने का कृत्य।
- धारा 196: धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना।
अदालत से कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह शिकायत पर संज्ञान ले, मामले की जांच करे तथा आरोपी प्रकाश राज को अदालत में तलब कर कानून के अनुसार उचित दंड देने का आदेश जारी करे।
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