'भारतीय राज्य से लड़ाई' वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ केस: कोर्ट में 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
संभल। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के “भारतीय राज्य से लड़ाई” वाले बयान पर दर्ज आपराधिक मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सोमवार को यह तिथि अदालत द्वारा तय की गई, क्योंकि राहुल गांधी के वकील सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे और उनके जूनियर अधिवक्ता ने अगली तारीख की मांग की।
एडीजे (द्वितीय) आरती फौजदार ने मामले को अब 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत से राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग भी की है।
विवादित बयान क्या था?
यह मामला राहुल गांधी द्वारा 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था, “अब हमारी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य (Indian State) से है।”
याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता, जो हिंदू शक्ति दल नामक संगठन से जुड़े हैं, ने इसे देश की संप्रभुता, लोकतंत्र और नागरिकों का अपमान बताया है।
उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के इस बयान ने देशभर के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। मैंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने 23 जनवरी को अदालत में याचिका दायर की।”
अब तक की अदालती कार्यवाही
- कोर्ट ने पहले 4 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया था।
- बाद में यह तिथि 7 मई कर दी गई।
- मई की सुनवाई में भी राहुल गांधी के वकील अनुपस्थित रहे, तब उनके जूनियर वकील ने स्थगन की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर 16 जून की तारीख तय की थी।
- अब एक बार फिर वकील की गैरहाजिरी के कारण मामला 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं और उनके सार्वजनिक बयानों पर देशभर में निगरानी रहती है।
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