बर्खास्त महिला जज ने वकील बनकर लड़ा अपना केस, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मिली जीत, सेवा में बहाल

चौंतीस वर्षीय आकांक्षा भारद्वाज, जो दिसंबर 2013 में सिविल जज के रूप में नियुक्त हुई थीं, ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देकर सफलता पाई और अब महासमुंद जिला अदालत में अपनी सेवा फिर से शुरू कर दी है।

बर्खास्त महिला जज ने वकील बनकर लड़ा अपना केस, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मिली जीत, सेवा में बहाल
05-12-2024 - 12:55 PM
22-04-2026 - 05:53 PM

रायपुर। चौंतीस वर्षीय आकांक्षा भारद्वाज, जो दिसंबर 2013 में सिविल जज के रूप में नियुक्त हुई थीं, ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देकर सफलता पाई और अब महासमुंद जिला अदालत में अपनी सेवा फिर से शुरू कर दी है।

आकांक्षा भारद्वाज, अंबिकापुर में सिविल जज के रूप में कार्यरत थीं, जब उन्होंने एक वरिष्ठ सहकर्मी पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। यह शिकायत पहले मौखिक रूप से की गई थी और बाद में उच्च अधिकारियों को लिखित रूप में सौंपी गई। इस शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया। अप्रैल 2016 में प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने आरोपों को आधारहीन बताया।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने फरवरी 2017 में भारद्वाज की बर्खास्तगी की सिफारिश की। इसके बाद भारद्वाज ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और खुद अदालत में वकील के रूप में अपनी पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों को दी गई सुरक्षा का उल्लंघन है, जो मनमाने तरीके से बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति से बचाव करता है।

हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश में तकनीकी आधार पर भारद्वाज की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि स्थायी समिति को उनकी सेवा समाप्त करने की सिफारिश करने का अधिकार नहीं था। साथ ही, यह भी कहा गया कि भारद्वाज 31 जनवरी 2017 तक प्रोबेशन पर थीं। हालांकि, उनके इस दावे को अदालत ने खारिज कर दिया कि यह बर्खास्तगी अंबिकापुर जिला जज द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही और आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट का परिणाम थी।

बर्खास्तगी रद्द होने के बाद, भारद्वाज को एक नई नियुक्ति आदेश दिया गया और उन्होंने महासमुंद जिला अदालत में न्यायिक सेवा में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर दी है।

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