बुरी फंसी सिडनी निवासी भारतीय मोहतरमा .... वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दे दी थी जज साहब को गाली

<p>दिल्ली हाई कोर्ट &nbsp;ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला के खिलाफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से लॉग इन करते समय एक न्यायाधीश और अदालत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया है।&nbsp;<br /> &nbsp;</p>

बुरी फंसी सिडनी निवासी भारतीय मोहतरमा .... वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दे दी थी जज साहब को गाली
20-01-2024 - 03:15 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

क्या है मामला 

10 जनवरी को अनिता कुमारी गुप्ता को वीसी के माध्यम से कोर्ट में लॉग इन किया गया था। उसके मामले में तारीख दिए जाने और अगला मामला उठाए जाने के बाद, उसने अदालत और न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। 

अदालत ने कहा कि वादी, अनिता कुमारी गुप्ता, जो के माध्यम से शामिल हुई थीं, ने यह कहकर अदालत का दुरुपयोग किया कि, "आइटम नंबर 11 को आइटम नंबर 10 से पहले कैसे लिया जा सकता है?" फिर उसने जज को गाली देते हुए कहा, "ये साली क्या कर रही है? इस अदालत में क्या बकवास चल रहा है?

व्यक्तिगत रूप से हों उपस्थित :

न्यायमूर्ति कृष्णा ने गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें 16 अप्रैल को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को गुप्ता के आगमन पर पासपोर्ट/वीजा जब्त करने का भी आदेश दिया, यदि वह सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से पहले भारत आती है।अदालत ने आगे कहा कि गुप्ता को इस अदालत के निर्देश के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारतीय उच्चायोग को निर्देश

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश से वादी अनीता कुमारी गुप्ता को इस आदेश से अवगत कराए, जो वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूतावास, सिडनी में रह रही हैं."

कोर्ट ने आदेश दिया, "न्यायालय की गरिमा को कम करने वाली ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई की गई है। तदनुसार, वादी/अनीता कुमारी गुप्ता, जो वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित किया जाए।" अदालत ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि गुप्ता की टिप्पणी तब भी की गई थी जब पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अंतिम बहस के लिए दी गई तारीख पर सहमत थे।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।