हाई कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूमि घोटाला मामले में ईडी समन पर कोर्ट में पेश
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए समन का पालन नहीं किया था। कथित भूमि घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कथित रूप से पूछताछ में शामिल न होने पर एजेंसी ने अदालत का रुख..
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए समन का पालन नहीं किया था। कथित भूमि घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कथित रूप से पूछताछ में शामिल न होने पर एजेंसी ने अदालत का रुख किया था।
सोरेन के वकील के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अदालत में 7,000 रुपये के दो जमानती बांड जमा किए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उनके वकील ने कहा, “मुख्यमंत्री आज झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। 12 दिसंबर की अगली सुनवाई में उनकी ओर से वकील अदालत में उपस्थित रहेंगे।”
ईडी ने पहले अदालत को बताया था कि कथित भूमि घोटाला मामले में जारी समन के बावजूद सोरेन पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद हुए घटनाक्रम में, झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सोरेन को राहत देते हुए ईडी द्वारा दर्ज इस मामले में एमपी-एमएलए अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि सोरेन 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए अदालत में पेश होंगे। सोरेन ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। गुरुवार को हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री द्वारा दायर उस याचिका पर जवाब दाखिल करे, जिसमें उन्होंने कथित “भूमि घोटाला” मामले में जारी समन को चुनौती दी है।
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