दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर आज सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई होगी।
नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति रविंद्र डूडेजा इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले ED के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई थी।
ED का कहना है कि केजरीवाल की जमानत से जांच में बाधा आ सकती है। वहीं, केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि बाकी सभी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उनके मुवक्किल को भी राहत मिलनी चाहिए।
केजरीवाल को 20 जून, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ED की आपत्ति पर इसे स्थगित कर दिया।
ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और बाद में 26 जून को उन्हें CBI ने भी भ्रष्टाचार के समानांतर मामले में हिरासत में लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई, 2024 को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, साथ ही PMLA के तहत गिरफ्तारी की कानूनी वैधता पर विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेजा।
इस पूरे विवाद की जड़ में 2021 की आबकारी नीति है, जिसे अगले वर्ष उपराज्यपाल के आदेश पर रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि नीति में फेरबदल कर कुछ शराब लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाया गया, जिससे बड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुईं।
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