दिल्ली कोर्ट ने पूर्व BJP सांसद बृजभूषण के खिलाफ POCSO केस में रद्दीकरण रिपोर्ट को मंजूरी दी
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO (पॉक्सो) एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया..
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO (पॉक्सो) एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
यह रिपोर्ट करीब दो साल पहले दर्ज की गई शिकायत के संबंध में थी। इस मामले में एक नाबालिग पहलवान द्वारा यौन शोषण, पीछा करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।
क्या था मामला?
- अप्रैल 2023 में एक नाबालिग लड़की के पिता ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
- एक महीने के भीतर, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने आरोपों से मुकर गई और कहा कि उसने पहले जो बयान दिया था, वह वापस ले रही है।
- इसके बाद, 15 जून 2023 को, पुलिस ने एक 550 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की, जिसमें केस को बंद करने (रद्द करने) की सिफारिश की गई।
रिपोर्ट में क्या कहा गया?
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने नाबालिग के आरोपों की पुष्टि के लिए अन्य पहलवानों, कोचों और रेफरी से भी बात करने की कोशिश की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), फोटो और वीडियो जैसे तकनीकी साक्ष्य भी खंगाले गए लेकिन कोई ठोस सबूत आरोपों के पक्ष में नहीं मिला।"
रद्दीकरण रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि..
- 20 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
- कॉल रिकॉर्ड, टूर्नामेंट और आयोजनों की तस्वीरें और वीडियो भी जांच का हिस्सा बने।
- लेकिन नाबालिग के आरोपों को समर्थन देने वाला कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला।
अन्य केस की स्थिति
बृजभूषण शरण सिंह पर एक अन्य मामला भी चल रहा है, जिसमें छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उस मामले में एक पहलवान द्वारा आरोप वापस लिए जाने के बाद ट्रायल शुरू हो चुका है।
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