पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर..
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को भविष्य के लिए खुला रखा जाएगा।
पीठ ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग के तबादलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग को चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल करने का अधिकार बरकरार रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को मजबूती मिली है।
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