गलती से पाकिस्तान पर दागी गई ब्रह्मोस भारत को 24 करोड़ की पड़ी

<p><em><strong>एक रिपोर्ट के अनुसार, एक संक्षिप्त हलफनामे में, केंद्र ने विंग कमांडर अभिनव शर्मा द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया।</strong></em></p>

गलती से पाकिस्तान पर दागी गई ब्रह्मोस भारत को 24 करोड़ की पड़ी
31-05-2023 - 07:34 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

केंद्र सरकार ने सोमवार को घोर लापरवाही के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के तीन अधिकारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया और दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पिछले साल पाकिस्तान में ब्रह्मोस लड़ाकू मिसाइल की दुर्घटनावश फायरिंग ने अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों को प्रभावित किया और सरकारी खजाने को 24 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
एक रिपोर्ट के अनुसार, एक संक्षिप्त हलफनामे में, केंद्र ने विंग कमांडर अभिनव शर्मा द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया। इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की संवेदनशील प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिसाइल के परीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण व्यावहारिक विवरण जानने में रुचि रखता है, कोर्ट मार्शल द्वारा भारतीय वायुसेना के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना ‘अनुचित’ था।
वायुसेना में 23 साल बाद बर्खास्तगी 
राज्य की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रभाव डालने वाले विषय की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए एक सचेत और सुविचारित निर्णय लिया गया था। भारतीय वायुसेना में 23 साल बाद ऐसा निर्णय लिया गया है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता थी।
एसओपी का पालन नहीं किया गया
पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना के तीन अधिकारियों को पाकिस्तान में गिरी ब्रह्मोस मिसाइल के दुर्घटनावश दागने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अधिकारियों की सेवाएं तब समाप्त कर दी गईं, जब कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) ने पाया कि उनके द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से विचलन के कारण मिसाइल दुर्घटनावश दागी गई।
कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में दिया मौका
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 18 के तहत उसके खिलाफ जारी समाप्ति आदेश को चुनौती दी थी। घटना के समय वह इंजीनियरिंग अधिकारी के पद पर तैनात थे। फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि यह फैसला बिना किसी दुर्भावना के जनहित में लिया गया है। केंद्र ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए सभी उचित अवसर दिए गए थे और उसे इस संबंध में बहुत अधिक छूट दी गई थी।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।