पटना में दुर्लभ फैसला: 95 साल की उम्र में अदालत नहीं जा सके, तो अदालत खुद उनके पास पहुंची

न्यायिक करुणा की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ते हुए, एक विशेष सीबीआई अदालत के जज ने बीते सोमवार को पारंपरिक कटघरे और बेंच को छोड़कर सार्वजनिक सड़क पर फैसला सुनाया। इस असाधारण कदम के साथ 15 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले का अंत एक ऐसे 95 वर्षीय आरोपी के लिए हुआ, जो बिस्तर से उठने की स्थिति में..

पटना में दुर्लभ फैसला: 95 साल की उम्र में अदालत नहीं जा सके, तो अदालत खुद उनके पास पहुंची
19-02-2026 - 09:21 AM

न्यायिक करुणा की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ते हुए, एक विशेष सीबीआई अदालत के जज ने बीते सोमवार को पारंपरिक कटघरे और बेंच को छोड़कर सार्वजनिक सड़क पर फैसला सुनाया। इस असाधारण कदम के साथ 15 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले का अंत एक ऐसे 95 वर्षीय आरोपी के लिए हुआ, जो बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं था।

यह असामान्य कार्यवाही पटना के सिविल कोर्ट परिसर के बाहर देखने को मिली, जब विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार के सामने एक अनोखी स्थिति आई। आरोपी जय नारायण सिंह (95) बेहद कमजोर और असहाय अवस्था में एक वाहन के भीतर पड़े थे और अदालत तक एक कदम भी चलने में असमर्थ थे।

करीब 35 मिनट तक कोर्ट परिसर की ओर जाने वाली सड़क एक अस्थायी अदालत में तब्दील हो गई। जज कुमार ने सड़क किनारे ही सुनवाई की। इस दौरान जय नारायण सिंह वाहन के भीतर ही हाथ जोड़कर बैठे रहे या लेटे रहे, अपना अपराध स्वीकार करते हुए अदालत से दया की गुहार लगाते रहे। यह जानकारी The Times of India (TOI) की रिपोर्ट में दी गई।

यह मामला मूल रूप से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा 2011 में दर्ज किया गया था। मामला एक बड़े षड्यंत्र से जुड़ा था, जिसमें कथित तौर पर फर्जी उधारकर्ताओं और UCO Bank के कर्मचारियों ने जमुई जिले में कृषि ऋण योजनाओं की आड़ में सार्वजनिक धन की हेराफेरी की थी। आरोप था कि जय नारायण सिंह ने 15 साल पहले जाली दस्तावेजों के जरिए ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर करीब ₹4 लाख की राशि धोखाधड़ी से हासिल की थी।

कानून की गंभीरता और जीवन की नाजुकता—दोनों को संतुलित करते हुए—अदालत ने सिंह को दोषी तो ठहराया, लेकिन असाधारण नरमी बरती। अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आरोपी ने बैंक को पूरी ऋण राशि पहले ही लौटा दी थी, साथ ही उनकी उम्र और गंभीर शारीरिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया। परिणामस्वरूप, उन्हें जेल की सजा से राहत दी गई। इसके बजाय, मामला ₹2,000 के प्रतीकात्मक जुर्माने के साथ निपटा दिया गया।

पटना सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद वकील शैलेश कुमार ने जैसा कि TOI ने उद्धृत किया, इस दृश्य का वर्णन करते हुए बताया कि सड़क किनारे हुई पूरी सुनवाई के दौरान जय नारायण सिंह लेटी हुई अवस्था में रहे। उनके अपराध स्वीकार करने के साथ लगातार दया की अपील भी चलती रही।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।