मातापिता ज़रूर सुनें केरल हाई कोर्ट की ये नसीहत : ऑनलाइन खाने के बजाय बच्चे को मां के हाथ का खाना दें 

<p><em>केरल हाईकोर्ट ने &nbsp;को बच्चों के लिए घर पर बने भोजन के महत्व पर जोर दिया और माता-पिता को सलाह दी कि वे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, ज़ोमैटो या किसी अन्य&nbsp;माध्यम से रेस्तरां से खाना ऑर्डर करने से बचें। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन मोबाइल फोन के कुछ क्लिक के माध्यम से पोर्न कंटेंट तक पहुंच से संबंधित एक मामले से निपट रहे थे। उन्होंने आधुनिक पालन-पोषण&nbsp;पर बात की, जहां बच्चों को मोबाइल फोन दिए जाते हैं ताकि माता-पिता &quot;अपने घर में अपने दैनिक दिनचर्या के काम पूरा कर सकें।&quot;</em></p>

मातापिता ज़रूर सुनें केरल हाई कोर्ट की ये नसीहत : ऑनलाइन खाने के बजाय बच्चे को मां के हाथ का खाना दें 
20-09-2023 - 12:38 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को बाहरी गतिविधियों (खेल कूद) के लिए भेजें और घर वापस आने पर उनको मां के हाथों बने भोजन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू के साथ स्वागत करें।
 
जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने आगाह किया कि बच्चों द्वारा बिना निगरानी के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जैसे उनका अश्लील वीडियो तक पहुंच हासिल करना। 

जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने कहा, " भोले-भाले माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें मोबाइल फोन देंगे। बच्चों के जन्मदिन पर मां के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना और केक काटने की रस्म के बजाय, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को उपहार के रूप में इंटरनेट एक्सेस वाले मोबाइल फोन दे रहे हैं। माता-पिता को इसके पीछे के खतरे के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को उनकी उपस्थिति में अपने माता-पिता के मोबाइल फोन से जानकारी वाले समाचार और वीडियो देखने दें।"

दरअसल अदालत के समक्ष मामला अपने मोबाइल फोन पर निजी तौर पर अश्लील वीडियो देखने के लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए था। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजता में अश्लील फोटो देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजता में मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देखना भी आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। यदि आरोपी किसी अश्लील वीडियो या फोटो को प्रसारित करने या वितरित करने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है तो केवल आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध होता है। 

केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बच्चों को 'स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करने के बजाय मां द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन खाने दें। ' अदालत ने कहा, "बच्चों को अपने खाली समय में क्रिकेट या फुटबॉल या अन्य खेल खेलने दें जो उन्हें पसंद हैं, और घर वापस आकर उन्हें 'स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करने के बजाय मां के भोजन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू का आनंद लेने दे। स्वस्थ युवा पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है, जिन्हें भविष्य में हमारे देश की आशा की किरण बनना है।  मैं इसे माता-पिता की बुद्धि पर छोड़ता हूं। "

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।